आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सरकारी बंगला दिलाने के लिए हाई कोर्ट (High Court) में गुहार लगाई है। गुरुवार को आप की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की गई, जिसमें पार्टी की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट की मदद से हमें दफ्तर तो वापस मिल गया, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को उनका सरकारी आवास नहीं मिला है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट ने 25 अगस्त तक बढ़ा दी है।
गुरुवार को जस्टिसस सचिन दत्ता की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई की गई। अदालत में आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा पेश हुए, उन्होंने कहा ‘कृपया प्रार्थना पत्र पर ध्यान दीजिए, इसमें आवास के आवंटन को लेकर कहा गया है। उन्होंने कहा, ‘यदि अरविंद केजरीवाल पार्टी प्रमुख हैं तो नियमों के अनुसार वो ही आवास के असली हकदार हैं।’
25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
वकील ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष लेते हुए कहा कि, ‘हमारे पास पहले पार्टी का दफ्तर तक नहीं था। तब अदालत ने उसे वापस दिलाने में हमारी मदद की। अब हम कोर्ट में आवास की याचिका लेकर आए हैं।’ जज ने इस मामले को संक्षिप्त सुनवाई के बाद आगे के लिए टाल दिया। 25 अगस्त को इस याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आवंटित बंगला अरविंद केजरीवाल ने खाली कर दिया था। उसके बाद से ही वो अपने राज्यसभा सांसद के आवास में ठहरे हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से आवास वापस दिलाने की मांग की थी।






