GST Reforms 2025 : अब फिटनेस से जुड़ी सेवाओं के बिल कम होने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और फिटनेस से जुड़ी सभी सेवाओं जैसे फिटनेस सेंटर, हेल्थ क्लब, योगा क्लब पर लगने वाले टैक्स को 18% से कम करके 5% कर दिया है। हालांकि, इस पर कोई आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।
यानी अब आप जब भी अपना हेयरकट, मसाज, फेशियल या फिटनेस सेशन किसी भी सैलून में बुक करेंगे, तो पहले के मुकाबले चार्ज कम लगेगा। यह सब आम सेवाओं को सस्ता करने और जीएसटी दरों को आसान बनाने के लिए किया गया है। सरकार ने सैलून सेवाओं के साथ और भी कई पर्सनल केयर आइटम्स पर टैक्स कम किया है। जैसे अब टॉयलेट सोप बार पर 5% टैक्स लगेगा, जो कि मिडल क्लास फैमिली के बजट में आसानी से फिट हो जाएगा।
टूथब्रश पर लगेगा इतना टैक्स
शैंपू और फेस पाउडर पर भी अब सिर्फ 5 % टैक्स देना होगा। हालांकि, महंगे ब्रांड्स को इससे काफी फायदा हो सकता है। सरकार द्वारा जारी किए गए FAQs में साफ तौर पर बताया गया है कि यह कदम काफी सोच समझकर यानी टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए उठाया गया है। बता दें कि अब डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस पर भी केवल 5 % टैक्स लगेगा, इस सूची में माउथवॉश को शामिल नहीं किया गया है।
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इससे ग्राहक ब्यूटी और ग्रूमिंग बिजनेस की ओर आकर्षित होंगे। जीएसटी ढांचे को सरकार ने सरल करने का अहम फैसला किया है। अब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की अलग-अलग चार स्लैब को कम करके सिर्फ दो स्लैब में 5 % और 18 % में लागू किया जाएगा।






