दिल्ली के Shalimar Bagh में साप्ताहिक बाजार को हाईकोर्ट की मंजूरी

Weekly Market

दिल्ली के शालीमार बाग (Shalimar Bagh) में स्थित बीएच ब्लॉक में लगने वाले सोमवार के साप्ताहिक बाजार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जारी रखने की अनुमति दे दी। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में सामानों की बिक्री से संबंधित मानदंडों और दुकानदारों की संख्या को लेकर कुछ शर्तें भी लागू की हैं। यह फैसला सुरेंद्र कुमार शर्मा व अन्य द्वारा कोर्ट में दाखिल याचिका के जवाब में सुनाया गया है।

बता दें कि इस याचिका में यह मांग की गई थी कि दिल्ली सरकार और एमसीडी बाजार बंद ना करें। इस वीकली मार्केट को साल 2020 में 28 अक्टूबर को टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) ने 300 दुकानदारों की सीमित संख्या के साथ मंजूरी दी गई थी। हालांकि, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायतों के बाद जब निरीक्षण किया गया तो निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

निरीक्षण में सामने आई खामियां

निरीक्षण में बाजार में 300 से ज्यादा लगभग 600 दुकानदारों की मौजूदगी मिली, सड़कों पर काफी ज्यादा अतिक्रमण, अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण, बाजार का बढ़ा हुआ समय, लपटों का खुले में उपयोग, ट्रैफिक और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उपयोग जैसी कई सारी खामियां सामने आई। अधिकारियों ने प्रस्ताव रखा कि लगभग एक किलोमीटर दूर बाजार को केला गोदाम रोड पर स्थानांतरित किया जाए लेकिन संबंधित व्यापारी संघ ने उनके इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ बाजार का समय बढ़ना या दुकानदारों का संख्या का अधिक होने से बाजार को बंद नहीं किया जा सकता है। अदालत ने बाजार को प्रभावी ढंग से चलाने, 300 दुकानदारों की सीमा को लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़े  एक्शन लेने के लिए भी कहा है।

अदालत ने कहा कि शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच सोमवार बाजार लगेगा। इस दौरान 300 से अधिक दुकानदार अपना सामान यहां बेच सकते हैं, लेकिन उन सभी दुकानदारों के पास वैध विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) होना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि वैध विक्रय प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर अधिकारी एक्शन ले सकते हैं।